वर्ष 2010-11 से 2023-2024 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी जो 30 सितम्बर, 2024 तक वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक के संपत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान करते हैं और' संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल' पर अपनी संपत्ति की सुचना स्व-प्रमाणित भी करते हैंA one time rebate of fifteen percent shall be allowed on the principal amount of property tax arrears for the years 2010-11 to 2023-24 to those property owners who clear all the property tax arrears for the year 2010-11 to 2023-24 and also self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ by the 30th September, 2024.” सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2023-24 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमत की जाएगी, यदि उनके बकाया का भुगतान 30 सितम्बर , 2024 तक कर दीया जाता है और ‘संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल' पर अपनी संपत्ति की सुचना स्व-प्रमाणित भी करते हैंA one time waiver of hundred percent of interest on the arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2023-24 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid and also self-certify their property information on ‘Property Tax Dues Payment and No Dues Certificate Management System Portal’ by the 30th September, 2024”.
Owners of Agriculture properties can proceed for Deed Registration Appointment of their property on Jamabandi portal (https://jamabandi.nic.in/) directly without any requirement of data updation on this portal. Only the PID is required to be mentioned on the Jamabandi/WebHALRIS portal.
The details of Owners, Area and Mobile number will be auto-updated on this portal after sale deed registration on the Jamabandi portal.
कृषि सम्पत्तियों के मालिक अपनी सम्पत्ति के डीड पंजीकरण अपॉइंटमेंट के लिए जमाबंदी पोर्टल (https://jamabandi.nic.in/) पर सीधे आगे बढ़ सकते हैं, इस पोर्टल पर डेटा अपडेशन की कोई आवश्यकता नहीं है।
जमाबंदी/WebHALRIS पोर्टल पर केवल PID का उल्लेख करना आवश्यक है। जमाबंदी पोर्टल पर बिक्री विलेख पंजीकरण के बाद मालिक का नाम, प्लॉट का आकार और मोबाइल नंबर का विवरण इस पोर्टल पर स्वतः अपडेट हो जाएगा।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणाDepartment of Urban Local Bodies, Haryana