Coder Wrap: FAQ – Frequently Asked Questions with Contact us

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

How to Register Myself on the Property Tax Dues Payment & No Dues Certificate Management System (NDC) portal?

Visit the portal https://property.ulbharyana.gov.in/. To register yourself on Property Tax Dues Payment & No Dues Certificate Management System (NDC) portal, Click ‘New Registration’ button -> Fill the mandatory details such as:

  1. Full Name
  2. Father/Husband Name
  3. 10-digit self mobile number

Click ‘Register’ -> 6 digit password (OTP) generated & sent to the registered mobile number -> Enter the OTP -> Click “Verify OTP & Submit”.

The registration is successful and the portal can be accessed after Login.

How to Search My Property ID on the portal?

Login -> https://property.ulbharyana.gov.in/. Under the tab ‘Search Property’, select the Municipality Name from the dropdown (Mandatory Field). Any information such as Colony, Property Category, Search by Plot No., Property ID (eight-character), Old Property ID, Owner/Occupier Name or Mobile Number can be filled to search the Property information.

It can also be searched on the GIS map -> Click ‘Search on Map’.

How to Self-Certify My Property ID on the portal

After searching the Property ID, click on ‘View Details’. All the details pertaining to property will be reflected. Within each sub-head, a blue-colored highlight seeking the correctness of data should be verified by clicking either ‘Yes’ or ‘No’. In case all the data is correct, select ‘Yes’ and click on ‘Verify Details’. The Property ID will be successfully self-certified.

How can I Clear my All Dues (Property & Fire Tax, Development Charges and Garbage Collection Charges) on the Portal?

Login -> https://property.ulbharyana.gov.in/. Under the Tab ‘Make Payment/Generate NDC’, enter the Property ID and click on ‘Search’ -> Now click on ‘Pay All Dues and Generate NDC’ -> Verify the dues and click on ‘Pay Online’ -> Enter OTP sent to the registered mobile number -> Proceed to Payment gateway to make payment.

You can also visit the office of the municipality to make the payment.

Can I make payment for either Property Tax Dues (Including Fire Tax) or Garbage Collection Charges on the portal?

In case payment is Only for Property Tax (including Fire Tax) or Only for Garbage Collection charges, click on the relevant button as shown in the image below and proceed to make payment.

How to Update My details if the details are shown incomplete/Incorrect on the Portal?

Login -> https://property.ulbharyana.gov.in/. Under the Tab ‘Search Property’, select municipality & enter the Property ID and click on ‘Search’. Click ‘View Details’ -> The details pertaining to Properties will be reflected -> Within each sub-head, a blue-colored highlight seeking the correctness of data should be verified by clicking either ‘Yes’ or ‘No’.

Select ‘No’ -> Click ‘Update Details’ -> Rectify/Update the details along with supporting documents -> Click ‘Save Draft’. An objection is raised and will be addressed by the municipality. Self-certify the details once the objection is disposed by clicking on ‘Verify Details’.

How to Create New Property ID on the portal?

Login -> https://property.ulbharyana.gov.in/. Search the property with any of the below mentioned parameters:

  1. Owner Name
  2. Self Mobile Number
  3. Search by Plot No.

You can also search on the GIS map by clicking on the button ‘Search on Map’. Even if after searching you are not able to find your property, then click on ‘Please click here’ at the end of page to create New Property ID. Read all the terms and conditions, check the box to agree and click on ‘Click here to Proceed’.

Now follow these steps:

  1. Select District, Municipality and the colony name in which, New PID is to be created.
  2. On the map window, move the blue marker to the exact location of the PID to be created.
  3. After marking the location of the PID, click on the “Next” button
  4. If the Property is a subdivision of any existing PID, select “Yes” against “Whether it is sub-Division of existing Property Id”. Otherwise select “No”.
  5. Enter Property Details
  6. enter owner details and click on “Add Owner”
  7. Add Floor wise construction details
  8. Upload the documents
  9. Now select that whether the application is to be submitted under “Normal Mode” or under “Priority Service”
  10. Finally submit application
  11. An Application-id will be sent to you through SMS for record and tracking of application status
How to create Split IDs from existing Property ID?

An existing PID can be split in two ways:

  1. Horizontally where the plot area is sub-divided
  2. Vertically where the floor-wise sub-division takes place.

Login -> https://property.ulbharyana.gov.in/. To create a Split ID, follow the steps to create New Property ID on the portal.

  1. Under the sub-head of Property Detail(s), Click on ‘Yes’ of ‘Whether it is sub-Division of existing Property Id’.
  2. Now select the sub division type i.e. Sub division within family (Not for Selling) OR Sub division for Selling purpose
  3. Now select that whether it is a Plot Subdivision or Floor Subdivision
  4. Enter the Main Property ID from which split is to be done and Click ‘Fetch Property Details’
  5. Enter the desired Plot Area for which split PID is to be created
  6. Now enter the details of the owner, property details of the Split PID to be created and Upload required documents
  7. Now select Normal or Priority Service Mode and Submit Request

Note:An existing PID can be split in the following cases only:

  1. Where plot/area of an existing property ID is to be sub-divided
  2. Where the property ID earlier created is for more than one floor but now floor-wise sub-division is required
  3. Where the property ID earlier created shows two or more plots/floors merged together whereas the plots/floors belong to different owners in actual.
How to generate No Dues Certificate (NDC) from the portal?

Before downloading NDC, please ensure to

  1. Make payment of all outstanding dues
  2. Self-certify the property

Click on “Make Payment/Generate NDC” link in the menu

Now, click ‘Pay All Dues and Generate NDC’ button to view and print the No Dues Certificate

Alternatively, It can also be generated Under the tab ‘Download NDC/Receipts’ by entering Transaction No. and Mobile No. and click on ‘Search’. Click on ‘Action’ on the left to view and download the NDC.

Note: A manual application to get the No Dues Certificate is not required.

What will be the fee for Creating New PID Request?

There is no charge for creating New PID Request in Normal Mode. The timeline will be 10 working days.

How can I update my details in less than 10 working days (Priority Service)?

While creating New PID or Split the existing PID, Under ‘Select PID Request Type’  Select ‘New PID Request under Priority Service’. The timeline will be 2 working days starting from the successful receipt of payment. The fee under Priority Service will be INR 1,000 only

How can NRIs/Foreign Nationals without Indian Mobile Number login on the portal ?

NRIs can register on the portal using the option “NRI/Foreign National Registration”. For registration, email-id and Mobile Number of Foreign Country is required. Enter your email-id and Mobile Number having Whatsapp.

An OTP will be sent on your email-id and another OTP will be sent on your Mobile Number through Whatsapp for verification. After verification, your profile will be created.

Thereafter NRIs/ Foreign Nationals can login with their registered email-id.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रशन

संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो ड्यूज प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली (एनडीसी) पोर्टल पर खुद को कैसे पंजीकृत करें?

पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in/ पर जाएं। संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो ड्यूज प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली (एनडीसी) पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने के लिए, 'नया पंजीकरण' बटन पर क्लिक करें -> अनिवार्य विवरण भरें जैसे:

  1. पूरा नाम
  2. पिता/पति का नाम
  3. 10 अंकों का स्वयं का मोबाइल नंबर

'रजिस्टर' पर क्लिक करें -> 6 अंकों का पासवर्ड (ओटीपी) जनरेट किया गया और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया -> ओटीपी दर्ज करें -> "ओटीपी सत्यापित करें और सबमिट करें" पर क्लिक करें।

पंजीकरण सफल है और लॉगिन के बाद पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है।

पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी कैसे खोजें?

लॉग इन करें -> https://property.ulbharyana.gov.in/। 'संपत्ति खोजें' टैब के अंतर्गत, ड्रॉपडाउन (अनिवार्य फ़ील्ड) से नगर पालिका का नाम चुनें। संपत्ति की जानकारी खोजने के लिए कॉलोनी, संपत्ति श्रेणी, प्लॉट नंबर द्वारा खोजें, संपत्ति आईडी (आठ अक्षर), पुरानी संपत्ति आईडी, मालिक/कब्जाकर्ता का नाम या मोबाइल नंबर जैसी कोई भी जानकारी भरी जा सकती है।

इसे जीआईएस मानचित्र पर भी खोजा जा सकता है -> 'मानचित्र पर खोजें' पर क्लिक करें।

पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी को स्व-प्रमाणित कैसे करें

प्रॉपर्टी आईडी सर्च करने के बाद 'विवरण देखें' पर क्लिक करें। संपत्ति से संबंधित सभी विवरण परिलक्षित होंगे। प्रत्येक उप-शीर्ष के भीतर, डेटा की शुद्धता की मांग करने वाला एक नीला रंग का हाइलाइट 'हां' या 'नहीं' पर क्लिक करके सत्यापित किया जाना चाहिए। यदि सभी डेटा सही है, तो 'हां' चुनें और 'विवरण सत्यापित करें' पर क्लिक करें। प्रॉपर्टी आईडी सफलतापूर्वक स्व-प्रमाणित हो जाएगी।

मैं पोर्टल पर अपने सभी बकाया (संपत्ति और अग्नि कर, विकास शुल्क और कचरा संग्रहण शुल्क) कैसे चुका सकता हूं?

लॉग इन करें -> https://property.ulbharyana.gov.in/। टैब “भुगतान करें/एनडीसी जेनरेट” करें' के तहत, संपत्ति आईडी दर्ज करें और 'खोजें' -> अब “Pay All Dues and Generate NDC” पर क्लिक करें-> बकाया राशि सत्यापित करें और क्लिक करें ‘Pay Online’ पर -> मोबाइल पर भेजे गया ओटीपी दर्ज करें | भुगतान करने के लिए पेमेंट गेटवे पर आगे बढ़ें |

भुगतान करने के लिए आप नगर पालिका के कार्यालय भी जा सकते हैं

क्या मैं पोर्टल पर संपत्ति कर बकाया (अग्नि कर सहित) या कचरा संग्रहण शुल्क का भुगतान कर सकता हूं?

यदि भुगतान केवल संपत्ति कर (अग्नि कर सहित) या केवल कचरा संग्रहण शुल्क के लिए है, तो नीचे दी गई छवि में दिखाए अनुसार संबंधित बटन पर क्लिक करें और भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

यदि पोर्टल पर विवरण अधूरा/गलत दिखाया गया है तो अपना विवरण कैसे अपडेट करें?

लॉग इन करें -> https://property.ulbharyana.gov.in/। टैब 'संपत्ति खोजें' के अंतर्गत, नगर पालिका का चयन करें और संपत्ति आईडी दर्ज करें और 'खोजें' पर क्लिक करें। 'विवरण देखें' पर क्लिक करें -> संपत्तियों से संबंधित विवरण प्रतिबिंबित होंगे -> प्रत्येक उप-शीर्ष के भीतर, डेटा की शुद्धता की तलाश में एक नीले रंग का हाइलाइट 'हां' या 'नहीं' पर क्लिक करके सत्यापित किया जाना चाहिए।

'नहीं' चुनें -> 'अपडेट विवरण' पर क्लिक करें -> सहायक दस्तावेजों के साथ विवरण को सुधारें/अपडेट करें -> 'ड्राफ्ट सहेजें' पर क्लिक करें। एक आपत्ति उठाई गई है और नगर पालिका द्वारा इसका समाधान किया जाएगा। आपत्ति का निपटारा होने के बाद 'विवरण सत्यापित करें' पर क्लिक करके विवरण को स्व-प्रमाणित करें।

पोर्टल पर नई प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनाएं?

लॉग इन करें -> https://property.ulbharyana.gov.in/। नीचे दिए गए किसी भी पैरामीटर के साथ संपत्ति खोजें:

  1. मालिक का नाम
  2. स्वयं का मोबाइल नंबर
  3. प्लॉट नंबर से खोजें

आप 'मानचित्र पर खोजें' बटन पर क्लिक करके जीआईएस मानचित्र पर भी खोज सकते हैं। यदि खोजने के बाद भी आप अपनी संपत्ति नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो नई संपत्ति आईडी बनाने के लिए पृष्ठ के अंत में 'कृपया यहां क्लिक करें' पर क्लिक करें। सभी नियम और शर्तें पढ़ें, सहमत होने के लिए बॉक्स को चेक करें और ‘Click here to Proceed’ पर क्लिक करें।

अब इन चरणों का पालन करें:

  1. जिला, नगर पालिका और कॉलोनी का नाम चुनें जिसमें नई पीआईडी बनाई जानी है
  2. मानचित्र विंडो पर, नीले मार्कर को बनाए जाने वाले पीआईडी के सटीक स्थान पर ले जाएं।
  3. पीआईडी का स्थान चिन्हित करने के बाद “Next” बटन पर क्लिक करें
  4. यदि संपत्ति किसी मौजूदा पीआईडी का उप-विभाजन है, तो "क्या यह मौजूदा संपत्ति आईडी का उप-विभाजन है" के विरुद्ध "हां" चुनें। अन्यथा "नहीं" चुनें।
  5. संपत्ति विवरण दर्ज करें
  6. मालिक का विवरण दर्ज करें और "मालिक जोड़ें" पर क्लिक करें
  7. फर्श के अनुसार निर्माण विवरण जोड़ें
  8. दस्तावेज़ अपलोड करें
  9. अब चुनें कि आवेदन " Normal" के तहत जमा करना है या "Priority service" के तहत।
  10. अंत में आवेदन सबमिट करें
  11. आवेदन की स्थिति के रिकॉर्ड और ट्रैकिंग के लिए आपको एसएमएस के माध्यम से एक एप्लिकेशन-आईडी भेजी जाएगी
मौजूदा प्रॉपर्टी आईडी से स्प्लिट आईडी कैसे बनाएं?

प्रॉपर्टी को दो तरह से विभाजित किया जा सकता है:

  1. प्लॉट क्षेत्र के अनुसार उप-विभाजन
  2. मंजिल के अनुसार उप-विभाजन

लॉग इन करें -> https://property.ulbharyana.gov.in/। स्प्लिट आईडी बनाने के लिए, पोर्टल पर नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने के चरणों का पालन करें। संपत्ति विवरण के उप-शीर्ष के अंतर्गत, 'क्या यह मौजूदा संपत्ति आईडी का उप-विभाजन है' के 'हां' पर क्लिक करें।

“Search Property” पेज पर जाएं और नीचे दिखाए गए विकल्प परयहां क्लिक करें अपना कर्सर दबाएँ

“यदि आप अपनी संपत्ति आईडी या मौजूदा संपत्ति के उपखंड का पता नहीं लगा सके, नई संपत्ति आईडी बनाने के लिए कृपयायहां क्लिक करें

  1. संपत्ति विवरण के उप-शीर्ष के अंतर्गत, 'क्या यह मौजूदा संपत्ति आईडी का उप-विभाजन है' के 'हां' पर क्लिक करें।
  2. उप-विभाजन प्रकार चुनें यानि “परिवार के भीतर उपविभाजन(बेचने के लिए नहीं)” या बेचने के लिए उप-विभाजन
  3. इस के बाद प्लॉट उपविभाजन (यदि प्लॉट क्षेत्र विभाजित करना है) या फ्लोर सबडिवीजन (यदि किसी मंजिल की नई पीआईडी बनाई जानी है) मे से कोई एक विकल्प चुने
  4. जिस मुख्य पिड से उप-विभाजन होना है उसे दर्ज करें और सम्पति विवरण लायें
  5. विभाजित करने के लिए इच्छित प्लॉट क्षेत्र दर्ज करें
  6. उप विभजीत पीआईडी के मालिक का नाम, संपत्ति का विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
  7. इस के बाद सामान्य या तत्काल में से कोई विकल्प चुनें और अपना आवेदन सबमिट करें

Note:मौजूदा पी.आई.डी. को केवल निम्नलिखित मामलों में विभाजित किया जाना है:

  1. जहां मौजूदा प्रॉपर्टी आईडी का क्षेत्र उप-विभाजित किया जाना है
  2. जहां पहले बनाई गई प्रॉपर्टी आईडी एक से अधिक मंजिलों के लिए है, लेकिन अब मंजिल के अनुसार उप-विभाजन की आवश्यकता है
  3. जहां पहले बनाई गई प्रॉपर्टी आईडी में दो या दो से अधिक प्लॉट/फर्श एक साथ विलय हुए हैं, जबकि वास्तव में प्लॉट/फर्श अलग-अलग मालिकों के हैं।
पोर्टल से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) कैसे जनरेट करें?

एनडीसी डाउनलोड करने से पहले:

  1. सभी बकाया देय राशियों का भुगतान करें
  2. संपत्ति को स्व-प्रमाणित करें

वैकल्पिक रूप से, इसे “Download NDC/Receipts” लिंक के तहत लेनदेन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके और 'खोज' पर क्लिक करके भी जेनरेट किया जा सकता है। एनडीसी देखने और डाउनलोड करने के ‘Print NDC' पर क्लिक करें।

ध्यान दें: अदेयता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए मैन्युअल आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

नया पीआईडी ​​अनुरोध बनाने का शुल्क क्या होगा?

सामान्य मोड में नया पीआईडी ​​अनुरोध बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। समयसीमा 10 कार्य दिवस होगी।

मैं 10 कार्य दिवसों से कम समय में अपना विवरण कैसे अपडेट कर सकता हूं (प्राथमिकता सेवा)

भुगतान की सफल प्राप्ति से शुरू होने वाली समयसीमा 2 कार्य दिवस होगी। तत्काल योजना के तहत शुल्क केवल 2,500 रुपये होगा

एनआरआई/ विदेशी नागरिक जिन के पास भारतीय मोबाइल नंबर नहीं है, वो पोर्टल पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं ?

वह एनआरआई/विदेशी नागरिक जिन के पास भारतीय मोबाइल नंबर नहीं है वह “एनआरआई/ विदेशी नागरिक पंजीकरण” विकल्प का उपयोग करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल-आईडी और विदेश का मोबाइल नंबर जरूरी है | रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल-आईडी जरूरी है| अपना ईमेल-आईडी और व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर दर्ज करें।

सत्यापन के लिए एक ओटीपी (OTP) आपकी ईमेल-आईडी पर और दूसरा ओटीपीएक ओटीपी (OTP) व्हाट्सएप (Whatsapp) के माध्यम से मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी.

इसके बाद एनआरआई/विदेशी नागरिक अपने पंजीकृत ईमेल-आईडी से लॉगिन कर सकते हैं।